नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हार्ट अटैक से जान बचाने में कारगर सीपीआर तकनीक को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये एक नीतिगत मसला है। इस पर कोर्ट कोई दखल नहीं दे सकता।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकार को तय करना है कि स्कूली बच्चों का पाठ्यक्रम क्या हो। ऐसी असंख्य चीजें हो सकती हैं, जिनकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। इसके बावजूद कोर्ट अपनी ओर से उन सबको पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्देश नहीं दे सकता। आप चाहें तो सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं।