Tuesday, October 15, 2024

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 5 विधायक मनोनीत करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उप-राज्यपाल की तरफ से 5 विधायक मनोनीत करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीधे इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा। पहले इसे हाई कोर्ट में सुना जाए।

 

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याचिकाकर्ता रविंदर शर्मा की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उप-राज्यपाल की ओर से 5 विधायक मनोनीत करने के बाद एक चुनी हुई सरकार गिराई जा सकती है। तब कोर्ट ने कहा कि उप-राज्यपाल को मनोनीत करना चाहिए कि नहीं, इस पर पहले हाई कोर्ट सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट सीधे सुनवाई नहीं कर सकता है।

 

जम्मू-कश्मीर में हाल ही में संपन्न विधानसभा के चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस और सीपीएम को मिलाकर 49 सीटें मिली हैं, जो 90 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत से ऊपर है।

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