नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश पर रोक लगा दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने अस्पष्ट अर्जी पर आदेश दिया। इस अर्जी में कई मांगे की गई थीं। मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी। कोर्ट ने हिन्दू पक्षकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है। आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि मुस्लिम पक्ष ने शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी।