Sunday, November 3, 2024

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट की याचिका पर करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को शिवसेना-यूबीटी गुट द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका खेमा ही “असली” शिवसेना है।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 12 फरवरी को सुनवाई फिर से शुरू करेगी।

शीर्ष अदालत ने 22 जनवरी को शिवसेना यूबीटी नेता सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था और सीएम शिंदे और 38 अन्य विधायकों से दो सप्ताह की अवधि के भीतर जवाब मांगा था।

पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नार्वेकर के 10 जनवरी के फैसले पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया है कि सीएम शिंदे के नेतृत्व वाला समूह ही असली “शिवसेना” है, क्योंकि इसके पास विधायिका और पार्टी में भी बहुमत है।

याचिका में सीएम शिंदे और उनके खेमे के अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने को भी चुनौती दी गई है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, “हम इसे सूचीबद्ध करेंगे,” जो ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की ओर से पेश हुए और मामले को सूचीबद्ध करने की मांग की।

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