लखनऊ। लखनऊ की विशेष (भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम) अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के निलंबित अधिकारी मणिलाल पाटीदार की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
विशेष अदालत की न्यायाधीश शालिनी सागर ने पाटीदार की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि पाटीदार पर लोक सेवक के पद पर रहते हुए गंभीर प्रकृति के अपराध को अंजाम देने का आरोप है, लिहाजा उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।