बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश में अनाधिकृत रूप से लंबे समय से अनुपस्थित 4 शिक्षको एवं 2 भृत्य पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें
शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
जिसमें विकासखण्ड बलौदाबाजार के शास.प्राथ.शाला पिपराही में पदस्थ सहायक शिक्षक श्रीमती ललिता रूपदास,शास.प्राथ. शाला पौसरी के सहायक शिक्षक श्रीमती ज्योत्सना सागरकर,शास.प्राथ.शाला खैरघटा के सहायक शिक्षक श्रीमती गीतांजली वर्मा,विकासखण्ड सिमगा के शास. प्राथ.शाला करहुल सहायक शिक्षक एल.बी गुपेन्द्र कुमार यादव एवं शास.पूर्व माध्य.शाला डोटोपार भृत्यपवन कुमार ध्रुव,विकासखण्ड भाटापारा के शास. उच्च माध्य.विद्यालय करहीबाजार भृत्य मदन लाल टंडन शामिल है।
उपरोक्त कर्मचारीगण अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरुध्द अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए कार्य से पृथक कर दिया गया है। इनके द्वारा मूलभूत नियम 18 एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (एक) (दो) (तीन) तथा अवकाश नियम 7 निहित नियमों के विपरीत पाया गया जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।