सहारनपुर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट त्रिभुवननाथ सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के 25 साल पुराने एक मामले में दोषी पाए गए 10 लोगों को सात साल की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील मेघराज चौहान ने बताया कि सजा पाए लोगों में निसार, अब्दुल हफीज, राशिद, राजू, शमशेद, हरपाल, रमेश, कफिल, नसीम, रिसायत आदि शामिल हैं। वर्ष 1998 में बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में इन लोगों के खिलाफ खैर की लकड़ी चोरी करने और राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने के मामले दर्ज किए गए थे। तत्कालीन एसएचओ बिहारीगढ़ इंद्रजीत सिंह ने इन सभी को गैंगस्टर एक्ट में निरूद्ध कर दिया था।