मुजफ्फरनगर। जनपद में गत 19 दिसम्बर 2018 को थाना बुढ़ाना क्षेत्र के एक गांव में आठ वर्ष की बालिका को स्कूल से बहला-फुसलाकर घेर मे ले जाकर वहां उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी बिहारी नौकर अनिल को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
इस मामले की सुनवाई विशेष पॉस्को अदालत के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट मे हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान व विक्रांत राठी ने 6 गवाह पेश कर कड़ी पैरवी की। अभियोजन के अनुसार गत 19 दिसम्बर 2018 को पीड़िता जब स्कूल में थी, तो उसे बहला-फुसलाकर आरोपी अनिल घेर में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर होने पर उसी किसी तरह पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।