Monday, November 4, 2024

सहारनपुर में जानलेवा हमले के दोषी को अदालत ने सात वर्ष की सुनाई सजा,दस हजार का अर्थदंड भी लगा

सहारनपुर। सहारनपुर जनपद के नकुड़ थाना क्षेत्र के गांव धुंधामाजरा में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में दो भाईयों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है।
शासकीय अधिवक्ता मेनपाल और कोतवाली नकुड़ प्रभारी अमरपाल शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के गांव धुंधामाजरा निवासी अमरीता पत्नी ओमपाल ने तीन सितंबर 2011 को गांव के पिंकी उर्फ अनुज व दीपक पुत्र सोमदत्त पर उसके जेठ सोमपाल पर सरियों और लाठी डंडों से हमला करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में पुलिस ने सशक्त पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने पिंकी उर्फ अनुज को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामले में नामजद रहे दूसरे आरोपी दीपक की मृत्यु हो चुकी है।
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