Sunday, April 13, 2025

नाबालिग को फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पोक्सो कोर्ट नंबर एक ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदण्ड भी लगाया गया है।

 

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अभियोजन के अनुसार विगत 18 नवंबर 2016 को वादी निवासी ग्राम मुजाहिदपुर थाना रतनपुरी ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त अंकित पुत्र रोहताश निवासी भूपखेडी थाना रतनपुरी द्वारा वादी की नाबालिग भतिजी को बहला फुसलाकर ले गया व उसके साथ दुष्कर्म की घटना की गयी है। तहरीर के आधार पर थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 275/2016 धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया। थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित को 24 नवंबर 2016 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध 28 दिसंबर 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

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क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना गजेन्द्र पाल सिंह व प्रभारी निरीक्षक थाना रतनपुरी तेज सिंह के नेतृत्व में थाना रतनपुरी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। लोक अभियोजक प्रदीप बालियान प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायधीश(पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं-1, मंजुला भालोठिया द्वारा आरोपी अंकित उपरोक्त को धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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