Wednesday, February 12, 2025

मेरठ में छेड़छाड़ के तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड

मेरठ। आपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना ब्रहमपुरी पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए छेड़छाड़ के तीन अभियुक्तों को दो वर्ष छह माह का कारावास एवं 4000-4000 रूपये के दण्ड से दंडित कराया है।

 

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दिनांक 03.11.2015 को पीड़ित ने अभियुक्त के खिलाफ अपनी बहन का पीछा करने तथा अश्लील फब्तिया कसने व छेडछाड करने के सम्बन्ध में पोक्सो अधिनियम बनाम सलमान पुत्र रहम इलाही नि0 844/1बी सैक्टर 3 माधवपुरम थाना ब्रहमपुरी आदि के अलावा  दो अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कराया था। थाना ब्रहमपुरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियोग मे आरोप पत्र न्यायालय में दाख्खिल किया गया।

 

 

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प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देशन व एसपी सिटी व  एएसपी और सीओ ब्रहमपुरी के पर्यवेक्षण में थाना ब्रहमपुरी पुलिस द्वारा मुकदमा में न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए आज अभियुक्तगण  सलमान पुत्र रहम इलाही नि0 844/1बी सैक्टर 3 माधवपुरम थाना ब्रहमपुरी मेरठ, समीर पुत्र नदीम नि0 75/1बी सैक्टर 3 माधवपुरम थाना ब्रहमपुरी मेरठ और नाजिम  पुत्र शकील नि0 1बी / 816 सैक्टर 3 माधवपुरम थाना ब्रहमपुरी मेरठ को सश्रम दो वर्ष छह माह कारावास व 4,000 रूपये (प्रति अभियुक्त) के दण्ड से दण्डित कराया गया है। आरोपियों को कस्टडी में लेकर चौधरी चरण सिंह कारावास भेज दिया गया है।

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