Sunday, September 8, 2024

मुजफ्फरनगर में डीएम ने निकाय चुनाव को लेकर ली बैठक, अफसरों को दिए निष्पक्ष चुनाव के निर्देश

मुजफ्फरनगर। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष, शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं सुचारु रुप से सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से आज जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में आरओ/ एआरओ को नामांकन प्रक्रिया से संबंधित कार्याे का प्रेजेटेंशन के माध्यम से अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व द्वारा प्रशिक्षण कराया गया तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित प्रभारी अधिकारी, सहायक प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और उनकी जिम्मेदारियों से उन्हें रूबरू कराया।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में 2 नगर पालिका परिषद एवं 8 नगर पंचायत स्थित हैं, जिनमें कुल 195 वार्ड, 210  मतदान केंद्र, 697 मतदेय स्थलों पर 6,47,606 मतदाता मतदान करेंगे प्रत्येक मतदेय स्थल पर पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी तैनात किए जाएंगे।

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जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारियों व जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त बूथों पर वीडियो निगरानी रखी जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी गई हैं उनके अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और अपने से संबंधित कार्याे को समझ लें।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी को पूर्व की भांति जिस तरीके से स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी रूप से निर्वाचन सकुशल संपन्न कराएं हैं, ठीक उसी प्रकार नगर निकाय का निर्वाचन भी सभी को टीम एकता के साथ निर्वाचन शांति पूर्ण रुप से संपन्न कराना है। सभी अधिकारी निष्ठा एवं लगन से नगर निकाय निर्वाचन कार्य को सम्पन्न करायें।

उन्होने बताया कि नगर पालिका व नगर पंचायत के समस्त नामांकन प्रक्रिया अपने तहसील मुख्यालय पर नॉमिनेशन किए जाएंगे। अधिसूचना के अनुसार 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नॉमिनेशन किए जाएंगे तथा 18 अप्रैल को स्कूटनी की जाएगी। 20 अप्रैल को नाम वापसी किये जाएंगे। 4 मई को 195 वार्डाे के 697 मतदेयस्थलों पर मतदान होगा। नॉमिनेशन कक्ष में प्रत्याशी सहित चार लोगों ही जा सकते हैं, जिसमें एक प्रत्याशी, एक एजेंट, 1 प्रस्तावक व एक अन्य।

प्रत्याशी के साथ आने वाले बाकी अन्य को 200 मीटर नामांकन कक्ष से पहले ही रोक दिया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि नगर निकाय निर्वाचन से संबंधित शिकायतों एवं अन्य कार्याे की निगरानी के लिए जनपद स्तर पर निर्वाचन नियन्त्रण कक्ष स्थापित करा दिया गया है, जिसमें 3 शिफ्टों में कार्मिक तैनात रहेगें।

उप जिलाधिकारी मुख्यालय अशोक कुमार को नियन्त्रण कक्ष का प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है, उनके द्वारा समस्त प्रकार से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उसकी सूचना आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्वाचन नियन्त्रण कक्ष में आम जन मानस 0131-2436918 तथा मोबाईल नम्बर 9412210080  के द्वारा भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

अपर जिलाधिकारी वि/रा गजेन्द्र कुमार ने समस्त आरओ/एआरओ को निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु बताएं  और  उन्होंने बताया कि नगर निकाय का निर्वाचन उम्मीदवार के लिए अध्यक्ष के लिए 30  वर्ष आयु होनी चाहिए व सदस्य के लिए 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। उन्होनें बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष रुपये 9 लाख निर्वाचन में व्यय कर सकता है, सदस्य नगर पालिका रूपये 2 लाख, नगर पंचायत अध्यक्ष ढाई लाख रुपए व नगर पंचायत सदस्य रूपये 50000  निर्वाचन में व्यय कर सकता है।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी संदीप भागिया, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र बहादुर सिह, अपर जिलाधिकारी वि/रा गजेन्द्र कुमार, नगर मजिस्ट्रेट, सभी सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

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