मेरठ। ढाई साल की मासूम के साथ गंदा काम करने वाले एक आरोपी को मेरठ कोर्ट ने 10 साल की कैद और 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी को तुरंत पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया और उसको जेल भेज दिया।
ये है पूरा मामला
15 अप्रैल 2014 को मेडिकल थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना मेडिकल पर अपनी ढाई वर्षीय बेटी के साथ आरोपी विकास पुत्र जगदीश निवासी रामगढ़ी विश्वविद्यालय मार्ग थाना मेडिकल मेरठ द्वारा छेड़खानी और गंदा काम करने की लिखित सूचना दी थी। लिखित सूचना पर थाना मेडिकल पर मुअसं 303/2014 धारा 354क, 354ख भादवि व 5M/6 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत करते हुए कार्यवाही की थी। इसके बाद 4 मई 2014 को अभियुक्त विकास उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक अपराध, एसपी सिटी के कुशल पर्यवेक्षण एवं सीओ सिविल लाइन के नेतृत्व में थानाध्यक्ष मेडिकल तथा शासकीय अधिवक्ता अवकाश जैन व शासकीय अधिवक्ता ज्योति कपूर एवं मानीटरिंग सेल द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम में एवं आरक्षी पैरोकार मोहित कुमार, महिला आरक्षी अंजली व कोर्ट मोहर्रर महिला कास्टेबल निशा कुमारी के द्वारा न्यायालय में अभियोग की लगातर सशक्त प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों को न्यायालय के समक्ष समय से प्रस्तुत किया गया। जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त विकास पुत्र जगदीश निवासी रामगढ़ी विश्वविद्यालय मार्ग थाना मेडिकल मेरठ उपरोक्त के विरूद्ध धारा पोक्सो एक्ट का अपराध सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट श्रीमती संदीप चौहान द्वारा अभियुक्त विकास उपरोक्त को 10 वर्ष के कारावास व 40,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।