Monday, December 23, 2024

शामली में नाबालिग से रेप करने वाले को उम्रकैद की सज़ा, 2017 में किया गया था अपहरण

मुजफ्फरनगर/शामली। मुज़फ़्फ़रनगर की एक अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ रेप करने के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 51 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि शामली निवासी 15 वर्षीय किशोरी अपनी मां को ढूंढने के लिए घर से निकली थी। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर 2017 को 3 युवकों ने किशोरी का अपहरण कर लिया था। 4 दिन बाद किशोरी बरामद हुई थी।

जिसके बाद उसके पिता ने जनपद शामली के कस्बा झिंझाना निवासी बिलाल और दो अन्य युवकों के विरुद्ध किशोरी का अपहरण कर रेप करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।

बताया था कि पीड़िता जब अपनी मां को ढूंढने के लिए गई थी तो आरोपी बिलाल ने उसको बेहोश कर एक झोपड़ी में ले जाकर उसके साथ रेप किया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी बिलाल को गिरफ्तार कर लिया था।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट में 8 गवाह पेश किए। घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की।

उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने आरोपी बिलाल को अपहरण कर रेप करने के मामले में दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि दोषी पर 51 हज़ार का जुर्माना भी लगाया गया।

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