Sunday, September 8, 2024

महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ ट्रायल शुरू,अगली सुनवाई 6 अगस्त को

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में शुक्रवार को ट्रायल शुरू कर दिया। कोर्ट ने आज मामले की जांच से जुड़े एक कांस्टेबल के बयानों को दर्ज किया। एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को एक पीड़ित और एक दूसरे गवाह को अपना बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।

बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर ने 21 मई को कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे। दोनों ने मामले में कोर्ट ने तय आरोपों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि कोई गलती नहीं की है तो मानने का सवाल ही नहीं है। सुनवाई के दौरान विनोद तोमर ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास सबूत हैं। अगर दिल्ली पुलिस सही से जांच करती तो सच सामने आता। हमने कभी किसी को घर पर नहीं बुलाया, जो सच है वह सामने आएगा। 10 मई को कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया था।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल को बृजभूषण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दी थी, जिसमें बृजभूषण ने इस मामले की फिर से जांच की मांग की थी। 18 अप्रैल को बृजभूषण सिंह की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि 7 सितंबर 2022 को घटना वाले दिन वह भारत में नहीं था। बृजभूषण ने इस तथ्य की दिल्ली पुलिस से जांच करने का आदेश देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

कोर्ट ने 4 अप्रैल को आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 20 जुलाई 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को जमानत दी थी। कोर्ट ने 7 जुलाई, 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून, 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में चार्जशीट दाखिल की ‌‌‌‌है।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,334FansLike
5,410FollowersFollow
107,418SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय