Wednesday, April 30, 2025

सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम की बढ़ी मुश्किलें, एक ओर मामले में दोषी करार, मिली जमानत

मुरादाबाद। सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब छजलैट विवाद में सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

सोमवार रात्रि में मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 15 वर्ष पूर्व के छजलैट प्रकरण में आरोपित पूर्व सांसद आजम खान एवं इनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए अधिकतम दो वर्ष की सजा सुनाई। हालांकि इसके तुरंत बाद दोषी पिता-पुत्र को जमानत भी मिल गई। वहीं, इस मामले में अन्य सात आरोपितों को बरी कर दिया गया।

मुरादाबाद के थाना छजलैट में 29 जनवरी 2008 सपा नेता आजम खां की कार को चेकिंग के लिए रोका गया था। इसके बाद विवाद बढ़ गया था और आसपास के जनपदों से सपा के नेता मौके पर पहुंचे, जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने आम जनता को उकसा कर सड़क जाम करते हुए बवाल किया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की।

[irp cats=”24”]

प्रकरण में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व सांसद आजम खां, विधायक अब्दुल्ला आजम, विधायक एवं पूर्व मंत्री महबूब अली, विधायक एवं पूर्व मंत्री मनोज पारस समेत 09 सपा नेता आरोपित हैं। इस मुकदमें की सुनवाई जिले की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में की जा रही थी।

विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल बिश्नोई एडवोकेट ने बताया कि छजलैट प्रकरण में दोषी करार दिए गए आजम खान एवं अब्दुल्ला आजम को धारा में 353 में 2 वर्ष की सजा और 2 हजार रुपये जुर्माना, धारा 341 में 1 माह की सजा और 500 रुपये जुर्माना, धारा में 7 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट में 6 माह की सजा 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। वहीं, विधायक व पूर्व मंत्री महबूब अली, विधायक मनोज पारस एवं सहित सभी सात आरोपितों को मामले में बरी कर दिया गया है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

80,337FansLike
5,552FollowersFollow
151,200SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय