Monday, December 23, 2024

टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड: चार दोषियों को उम्रकैद, एक को तीन साल कैद की सजा

नई दिल्ली। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले के चार दोषियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मालिक और अजय कुमार को उम्रकैद और एक दोषी अजय सेठी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज रवींद्र कुमार पांडेय ने ये सजा सुनाई। कोर्ट ने चार पर हत्या के लिए 25 हजार रुपये और मकोका के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अजय सेठी पर तीन साल कैद की सजा के साथ पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

कोर्ट ने 18 अक्टूबर को सौम्या विश्वनाथन की हत्या और मकोका मामले में चार आरोपितों को दोषी ठहराया था जबकि एक को मकोका के तहत दोषी करार दिया था। कोर्ट ने जिन आरोपितों को हत्या का दोषी पाया, उनमें रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक हैं। कोर्ट ने इन चारों आरोपितों को मकोका की धारा 3(1)(i) का भी दोषी पाया था। कोर्ट ने चौथे आरोपित अजय सेठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और मकोका की धारा 3(2) और 3(5) के तहत दोषी पाया था।

30 सितंबर, 2008 की रात दफ्तर से लौटते वक्त सौम्या विश्वनाथन की हत्या कर दी गई थी। बलजीत मलिक पर मकोका के तहत केस चल रहा है, जिसकी वजह से उसे नियमित जमानत नहीं मिल रही है। इस मामले में बलजीत के अलावा रवि कपूर और अमित शुक्ला भी आरोपित हैं। रवि कपूर और अमित शुक्ला को 2009 में आईटी एक्जीक्युटिव जिगिषा घोष मर्डर केस में दोषी करार दिया गया था।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,303FansLike
5,477FollowersFollow
135,704SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय