मुजफ्फरनगर। खलील हत्याकांड के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। निकाह तुड़वाने को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महमूदनगर में निकाह तुड़वाने को लेकर अंजाम दी गई हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-1० की पीठासीन अधिकारी हेमलता त्यागी ने फैसला सुनाया। अभियोजन के अधिवक्ता कैलाश चंद और सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि दधेडू गांव के इलियास की साली गुलिस्तां का निकाह महमूदनगर निवासी खलील के साथ हुआ था।
कुछ दिन बाद गुलिस्तां लद्दावाला निवासी शकील के संपर्क में आ गई। शकील और इलियास मिलकर खलील पर निकाह तोडऩे का दबाव बना रहे थे। बताया गया कि तीन मार्च 2००7 की रात 1० बजे दोनों खलील को महमूदनगर से बात करने के लिए बुलाकर ले गए। इसी दौरान गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पीडि़त पक्ष की ओर से लद्दावाला निवासी शकील और दधेडू निवासी इलियास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने दोनों पर दोष सिद्ध किया। दोनों को आजीवन कारावास और 3०-3० हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
रामपुर तिराहा कांड में मिलाप सिंह प्रकरण में बचाव पक्ष ने की बहस, अब कल होगी सुनवाई
मुजफ्फरनगर। बहुचर्चित रामपुर तिराहा कांड की अलग-अलग पत्रावलियों में अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। मिलाप सिंह प्रकरण में बचाव पक्ष ने बहस की। अब एक मार्च को सुनवाई होगी। रामपुर तिराहा कांड की अलग-अलग पत्रावलियों में अदालत में सुनवाई हुई। सीबीआई बनाम मिलाप सिंह की पत्रावली में अगली सुनवाई के लिए एक मार्च की तिथि तय की गई है।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने सीबीआई बनाम मिलाप सिंह की पत्रावली में सुनवाई की। बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी हो गई है। एक मार्च को दस्तावेज अदालत में जमा किए जाएंगे। रामपुर तिराहा कांड की सीबीआई बनाम बृजकिशोर की पत्रावली में एसीजेएम प्रथम मयंक जायसवाल ने सुनवाई की।
आरोपी पुलिसकर्मी बृजकिशोर, अनिल कुमार और उमेश चंद हाजिर हुए। इस पत्रावली में अब बहस की प्रक्रिया शुरू होगी। सुनवाई के लिए 12 मार्च की तिथि तय की गई है। उधर, सीबीआई बनाम एसपी मिश्रा की पत्रावली में न्यायालय में एसपी मिश्रा, गजराज सिंह, बृजकिशोर उपस्थित हुए। अगली सुनवाई आज होगी।