Sunday, February 23, 2025

सहारनपुर में दो नशा तस्करो को हुई चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा 

सहारनपुर। सन् 2019 में स्मैक तस्करी के मामले मे  न्यायालय दो अभियुक्तों सलीम एवं अरशद को चार-चार वर्ष  के सश्रम कारावास व 30-30 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
बता दें कि सन 2019 में अभियुक्त असलम पुत्र जिंदा हसन निवासी ग्राम ताताहेडी थाना गंगोह एवं अरशद पुत्र असगर मौहल्ला गुजरान कस्बा व थाना गंगोह को थाना मण्डी के वरिष्ठ उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह ने 50-50 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों अभियुक्तों असलम एवं अरशद के विरुद्ध दिनांक 19-2-2019 को थाना मण्डी में आईपीसी की धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर दोनों तस्करो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
लगभग 5 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 द्वारा अभियुक्त असलम व अरशद को 4-4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा दोनों पर  30-30 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।
- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,854FansLike
5,486FollowersFollow
143,143SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय