Saturday, December 21, 2024

इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजों ने सुनाया अलग-अलग फैसला,एक ने किया बरी,दूसरे ने सुनाई 3 साल की सजा

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। इस मामले में दोनों जजों ने अलग-अलग निर्णय दिए, जिससे प्रकरण अब चीफ जस्टिस की बेंच के पास जाएगा।

 

कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, हिजबुल कमांडर समेत 5 आतंकवादी ढेर

 

जस्टिस मसूदी ने विधायक अभय सिंह को तीन वर्ष की सजा सुनाई। जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने विधायक को बरी कर दिया। दोनों जजों के निर्णय अलग होने के कारण अब यह मामला चीफ जस्टिस की बेंच में भेजा जाएगा, जो अंतिम निर्णय करेगी।

 

कादिर राणा की दोनों बेटियों को मिली नियमित जमानत, बेटे शाह मोहम्मद की जमानत पर सुनवाई आज

 

यह मामला वर्ष 2010 का है, जिसमें अयोध्या के गोसाईगंज क्षेत्र के विधायक अभय सिंह पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था। शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाया।

 

मुज़फ्फरनगर में ट्रैक्टर-ट्रॉली को बचाने में संतुलन बिगड़ने से खाई में गिरी टूरिस्ट बस, कई यात्री घायल

यदि तीन वर्ष की सजा का फैसला कायम रहा, तो विधायक अभय सिंह का पद खतरे में पड़ सकता है। नियमों के अनुसार, किसी भी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

 

 

 

फैसले के बाद विधायक अभय सिंह ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि उन्हें न्याय मिलने का पूरा भरोसा है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,303FansLike
5,477FollowersFollow
135,704SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय