लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। इस मामले में दोनों जजों ने अलग-अलग निर्णय दिए, जिससे प्रकरण अब चीफ जस्टिस की बेंच के पास जाएगा।
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जस्टिस मसूदी ने विधायक अभय सिंह को तीन वर्ष की सजा सुनाई। जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने विधायक को बरी कर दिया। दोनों जजों के निर्णय अलग होने के कारण अब यह मामला चीफ जस्टिस की बेंच में भेजा जाएगा, जो अंतिम निर्णय करेगी।
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यह मामला वर्ष 2010 का है, जिसमें अयोध्या के गोसाईगंज क्षेत्र के विधायक अभय सिंह पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था। शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाया।
यदि तीन वर्ष की सजा का फैसला कायम रहा, तो विधायक अभय सिंह का पद खतरे में पड़ सकता है। नियमों के अनुसार, किसी भी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।
फैसले के बाद विधायक अभय सिंह ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि उन्हें न्याय मिलने का पूरा भरोसा है।