मेरठ। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गुलजार निवासी सरधना को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार किशोरी के पिता ने नौ जनवरी 2017 को थाना सरधना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को आरोपी गुलजार बहलाकर ले गया था। उसने दुष्कर्म किया और इसका वीडियो भी बनाया।
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उसने धमकी दी कि किसी को बताया तो वह बदनाम कर देगा। किशोरी की तबीयत खराब होने के बाद उसकी मां उसे डॉक्टर के यहां ले गई। डॉक्टर ने बताया कि पीड़िता गर्भवती है। पीड़िता के पिता की ओर से आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में छह गवाह पेश किए। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए गए गुलजार को सजा सुनाई।