सहारनपुर। सहारनपुर की एससी/एसटी कोर्ट की एडीजे-द्वितीय सरला दत्ता ने पुलिस हिरासत में हुई ग्राम प्रधान की मौत के मामले में आरोपी तीन सिपाहियों की अंतरिम जमानत का आवेदन खारिज कर दिया और तीनों सिपाहियों आशीष कुमार, अशोक कुमार और पिंटू को जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ अधिवक्ता जयवीर सिंह पुंडीर ने बताया कि इस मामले में थाना रामपुर मनिहारान के तत्कालीन थानाध्यक्ष और वर्तमान में आगरा में तैनात वेदपाल सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो रखा है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में भी लगी है।
अधिवक्ता जयवीर सिंह पुंडीर ने बताया कि 17 अगस्त 2013 को रामपुर मनिहारान थानांतर्गत गांव नंदपुर के पूर्व प्रधान एवं दलित नेता लक्ष्मण सिंह को पुलिस ने हत्या के एक मामले में हिरासत में लिया था।
हिरासत के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा की गई मारपीट में लक्ष्मण सिंह की मौत हो गई थी। प्रधान के बेटे मनीष सिंह ने तत्कालीन थानाध्यक्ष वेदपाल सिंह, दरोगा सुरेश चंद त्यागी समेत छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
कुछ वर्ष पूर्व आरोपी कांस्टेबल दलबीर सिंह को पुलिस ने जेल भेज दिया था। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 304 गैर इरादन हत्या में मामला दर्ज हुआ था। वह इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत पर छूटा हुआ है।
तीन सिपाहियों पिंटू, आशीष कुमार और अशोक कुमार ने एससी/एसटी कोर्ट अंतरिम जमानत का प्रार्थना पत्र दिया था।
जिसे एडीजे-द्वितीय सरला दत्ता ने खारिज कर दिया है। अब इस मामले में कोर्ट ने 21 फरवरी की तारीख लगाई है। जिसमें जेल गए तीनों सिपाहियों की जमानत पर विचार किया जाएगा।