सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर मनीष बंसल ने कहा कि पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा के आयोजन के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था कायम रखने हेतु तथा प्रजा तांत्रिक मूल्यों के रक्षण हेतु जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की है।
जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने इस आश्य के आदेश जारी करते हुए कहा है कि जनपद में 23, 24, 25, 30 एवं 31 अगस्त 2024 को पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा जनपद के 25 केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी, जिसके दृष्टिगत परीक्षार्थियों, अभ्यर्थियों एवं परीक्षा कार्य में लगे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अलावा परीक्षा केन्द्र के 100 गज की परिधि में चार से अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर न तो एकत्रित होंगे और नही समूह में विचरण करेंगे। परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 01 किमी0 की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास परीक्षावधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है।
पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा के दृष्टिगत समाज विरोधी तत्वों एवं परीक्षा केन्द्रों के आस-पास नकल गति विधियों में संलिप्त बाह्य व्यक्तियों को प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन होने पर विधिक कार्यवाही करते हुए दण्डित किया जाएगा। परीक्षा केन्द्रों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षास्थल पर जाता प्रतिबन्धित है तथा इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डित करने की कार्यवाही की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर तैनात केन्द्र अधीक्षक, अध्यापक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा अवधि में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा परीक्षा से सम्बद्ध किसी कार्मिकों के प्रति अपराधिक, धमकी भरे व्यवहार किये जाने पर तत्काल संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित करें। सभी थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जनपदीय सीमा के अन्दर अनुचित मुद्रण, फोटो स्टेट तथा अवैध प्रकाशन का परीक्षार्थियों, अभ्यर्थियों एवं अन्य किन्ही भी व्यक्तियों को गुमराह नहीं करेगा।
परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर सेलुलर फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक वस्तु लाने-ले-जाने को प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त वर्णित आदेश में शर्तों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 का यह आदेश जनपद में 02 सितम्बर, 2024 तक प्रभावी रहेगा।