मुजफ्फरनगर। जनपद में ओवर-रेटिंग और जलापमिश्रण की शिकायतों पर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मदिरा दुकानों पर ओवर-रेटिंग (यानी निर्धारित कीमत से अधिक कीमत वसूलने) और जलापमिश्रण (शराब में पानी मिलाने) के मामलों को लेकर जिलाधिकारी ने सख्त कदम उठाए हैं।
जिलाधिकारी ने मदिरा दुकानों पर ओवर-रेटिंग के 07 मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए 5,25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त, तीन विक्रेताओं को जेल भेजा गया और एक दुकान का अनुज्ञापन निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जनपद में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उठाई गई है, ताकि कोई भी विक्रेता ग्राहकों से अनाधिकृत मूल्य न वसूल सके।
मदिरा दुकानों पर जलापमिश्रण की घटनाओं के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए गए हैं। एक मदिरा दुकान पर जलापमिश्रण का मामला पकड़े जाने पर दुकान को तुरंत निलंबित कर दिया गया और विक्रेता को जेल भेज दिया गया। इसके अलावा, दुकान के सहविक्रेता और अनुज्ञापी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि जनपद में संचालित किसी भी मदिरा दुकान पर ओवर-रेटिंग या जलापमिश्रण जैसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान करना और किसी भी प्रकार के अवैध लाभ को रोकना है।जिलाधिकारी द्वारा किए गए इस सख्त कदम से जनपद में मदिरा दुकानों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ताओं को उनके पैसे का उचित मूल्य मिले।