मेरठ। शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट के अवैध कॉम्पलेक्स 661/6 को लेकर बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। आवास विकास परिषद ने इस अवैध निर्माण को लेकर दुकानदारों को 15 दिन में दुकानें खाली करने का अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। तय समयसीमा के भीतर दुकानें खाली न करने पर ध्वस्तीकरण (तोड़फोड़) की कार्रवाई की जाएगी और इसका पूरा खर्च दुकानदारों से वसूला जाएगा।
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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पहले ही आ चुका है, जिसमें 661/6 कॉम्पलेक्स को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए हैं। व्यापारियों द्वारा दाखिल की गई सभी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। अब आवास विकास परिषद ने कानूनी कार्रवाई तेज करते हुए 52 दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी तैयारी कर ली है।
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शास्त्रीनगर स्कीम संख्या-7 के अंतर्गत आने वाला यह क्षेत्र मेरठ का व्यावसायिक केंद्र बन चुका है, जहां पर रेडीमेड गारमेंट्स, डेयरी, सराफा और जनरल मर्चेंडाइज की दर्जनों दुकानें चल रही हैं। परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक, स्कीम में 6379 स्वीकृत आवासीय संपत्तियां हैं, जिनमें से 860 संपत्तियों पर अवैध रूप से व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही हैं। इसमें सबसे बड़ा मामला कॉम्पलेक्स 661/6 का है, जो अब ध्वस्तीकरण की कगार पर है।