Friday, November 22, 2024

10 साल पुराने आधार कार्ड धारकों को दोबारा कराना होगा डॉक्यूमेंट अपलोड, दिशा निर्देश जारी

झांसी। सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ आधार के माध्यम से आम जनमानस को सीधे पहुंचा रही है, इसलिए आधार को 10 वर्ष में अपडेट रखना अनिवार्य है।

यूआईडीएआई द्वारा सभी 10 साल से पहले बने सभी आधार कार्ड धारकों को पुनः अपने आधार में डॉक्यूमेंट अपलोड कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, सभी केंद्र संचालकों को अपने स्तर से लोगों को जागरूक कर अधिक से अधिक लोगों के डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए निर्देशित किया गया।

जनपद में 45 आधार संशोधन केन्द्र चल रहे हैं, जहां पर लोग आधार में त्रुटी जैसे नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, पता, लिंग आदि में बदलाव करा सकते हैं। यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित आधार संशोधन शुल्क 50 रुपये है। सभी वीएलई को अपने आवंटित स्थान पर आधार संशोधन सेंटर यथार्थ संचालित करने के लिए निर्देशित किया किया गया। ट्रेनिंग सत्र के दौरान सभी वीएलई कि समस्याओं को सुना गया और उनका निराकरण भी किया गया।

सीएससी आधार संसोधन ऑपरेटर्स को दिया गया प्रशिक्षण
इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत संस्था सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लि. के माध्यम से आधार संशोधन का कार्य कर रहे। सीएससी संचालकों विकास भवन स्थित सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीएससी राज्य मुख्यालय लखनऊ से आये आधार कोर्डिनेटर नवल किशोर शर्मा ने प्रोजेक्टर के माध्यम से आधार संशोधन के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले डॉक्यूमेंट, इस दौरान होने वाली गलतियां आदि के बारे में विस्तार से बताया।

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