Thursday, June 6, 2024

आज़म खान डूंगरपुर मामले में दोषी करार, 18 को सुनाई जायेगी सजा

रामपुर- पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) नेता मोहम्मद आजम खान और तीन अन्य को एमपी-एमएलए अदालत ने आठ साल पुराने डूंगरपुर मामले में शनिवार को दोषी ठहराया।

अभियोजन सूत्रों ने बताया कि सपा सरकार के दौरान डूंगरपुर में आसरा आवासों का निर्माण कराया गया था। आरोप है कि इलाके में पहले से ही कुछ घर मौजूद थे, जिन्हें 2016 में ध्वस्त कर दिया गया था। दावा किया गया था कि वे घर सरकारी जमीन पर बने थे। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार सत्ता में आई तो लगभग एक दर्जन मामले सामने आए और गंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

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अभियोजन सूत्रों ने बताया कि आरोप है कि आजम खान के कहने पर पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं ने आसरा आवास बनाने के लिए जबरन उनके घर खाली करा दिए थे।उन्होंने कहा “ जांच के दौरान मो़ आजम का नाम मामले में शामिल किया गया था।” अभियोजन सूत्रों ने बताया कि मो़ आजम, जो वर्तमान में सीतापुर जेल में बंद हैं, को कड़ी सुरक्षा के बीच सुनवाई के लिए लाया गया था।

उन्होंने कहा, “ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की एमपी-एमएलए अदालत ने आजम के साथ-साथ पूर्व सर्कल अधिकारी (सीओ) आले हसन खान, नगर पालिका परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष अज़हर अहमद खान और ठेकेदार बरकत अली को भी दोषी ठहराया।”

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने कहा “ मो़ आजम को डकैती, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं के आरोप में दोषी ठहराया गया है। अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है और 18 मार्च को सजा सुनाएगी।”
उन्होंने बताया कि अदालत ने तीन आरोपियों जिबरान खान, फरमान खान और ओमेंद्र चौहान को बरी कर दिया है।

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