मुजफ्फरनगर। थाना कोतवाली इलाके में गत 28 मई 2022 को एक विवाहित युवक द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी के मामले में आरोपी जावेद को 20 वर्ष की सजा व 34 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
जुर्माने की रकम से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को के पीठासीन अधिकारी बाबूराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।