रांची। झारखंड हाई कोर्ट में रांची नगर निगम की ओर से बुधवार को शपथपत्र दाखिल कर यह जानकारी दी गयी कि शहर में 36 रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट चल रहे हैं लेकिन इसमें से सिर्फ दो के पास ही लाइसेंस हैं। बिना लाइसेंस के रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट का संचालन करने वालों को नोटिस जारी किया गया है और लाइसेंस नहीं लेने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जरूरत पड़ी तो रूफ टॉप बार एवं रोस्टोरेंट को सील भी किया जाएगा।
इसपर कोर्ट ने नगर निगम को अवैध ढंग से चल रहे रूफ टॉप बार एंड रेस्टोरेंट पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि इन पर निगरानी करने, उनके खुलने और बंद होने के समय निर्धारित करने पर उचित कदम उठाया जाए। साथ ही अदालत ने सरकार के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजयर (एसओपी) के तहत बार एवं रेस्टोरेंट पर नियंत्रण लगाने एवं चरस, गांजा, अफीम जैसे मादक पदार्थों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। खूंटी में अफीम के फसलों को नष्ट करने एवं झारखंड में अफीम, चरस, गांजा आदि ड्रग्स के कारोबार में लगातार वृद्धि पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा है।