Thursday, January 23, 2025

मुजफ्फरनगर में हत्या के प्रयास के दो आरोपियों को 5 वर्ष का कठोर कारावास

मुजफ्फरनगर: हत्या का प्रयास करने के दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार, छह वर्ष पहले 20 सितंबर 2019 को वादी आदेश त्यागी पुत्र कृपाराम निवासी रोहाना खुर्द थाना कोतवाली नगर ने लिखित तहरीर देकर पुलिस को अवगत कराया था कि अभियुक्त अक्षय त्यागी पुत्र सीटू उर्फ राजकुमार और रोहित पाल पुत्र तेजपाल निवासी रोहाना खुर्द थाना कोतवाली नगर ने जान से मारने की नियत से उसके बेटे को गोली मारी है।

मुज़फ्फरनगर में आरएसएस के पदाधिकारी को मारी गोली, 18 किलोमीटर किया पीछा, पुलिस में मच गया हड़कंप

तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा अपराध सं.- 940/2019 धारा 307 आईपीसी तथा मुअसं 996/2019 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किए थे और त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त रोहित पाल को गिरफ्तार किया था, जबकि अभियुक्त अक्षय त्यागी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध 24 नवंबर 2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

शामली में कग्गा गैंग से मुठभेड़ में घायल सब इंस्पेक्टर शहीद,गांव मसूरी में शोक, घर पहुंचने लगे रिश्तेदार

विशेष लोक अभियोजक जोगेंद्र गोयल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन और पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-3 सीताराम द्वारा आरोपी अक्षय त्यागी को धारा 307 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत 5 वर्ष का कारावास और 4 हजार रुपये अर्थदंड तथा आरोपी रोहित पाल को धारा 307 के अंतर्गत 5 वर्ष कठोर कारावास और 3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,735FansLike
5,484FollowersFollow
140,071SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय

error: Content is protected !!