नोएडा। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने 7 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि वर्ष 2015 में राहुल शर्मा, उसके भाई और पिता पर एक किशोरी को होशियारपुर गांव से अपहरण करने का मुकदमा थाना सेक्टर-49 दर्ज हुआ था।
उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस से कार्रवाई करते हुए किशोरी को मुक्त करवाया, तथा मेडिकल जांच करवाया। किशोरी ने कोर्ट में दिए अपने बयान मे राहुल पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की।
मामले की सुनवाई अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉस्को (द्वितीय) चंद्र मोहन श्रीवास्तव के न्यायालय में चल रही थी। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए। गवाहो के बयान एवं साक्ष्य के आधार पर राहुल को दोषी मानते हुए न्यायालय ने उसे 7 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने दोषी पर 70 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड ना देने पर राहुल को 6 महीने के अतिरिक्त कारावास काटना होगा।