Sunday, December 22, 2024

आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राज्यमंत्री समेत भाजपा के 8 नेता बरी

मुजफ्फरनगर। जिले की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मुकदमे में राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित आठ आरोपियों को बरी कर दिया। 2016 विधानसभा उपचुनाव के दौरान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर राज्य मंत्री के विरुद्ध कोर्ट में चार्जसीट प्रस्तुत की थी।

बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि सदर विधानसभा पर 2016 में हुए उपचुनाव के दौरान नई मंडी कोतवाली पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नीतीश मलिक के विरुद्ध आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन, पुलिस से मारपीट, तोड़फोड़ और लोक संपत्ति अधिनियम के तहत 10 फरवरी 2016 को मुकदमा दर्ज किया था।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले की विवेचना कर राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, नितिन मलिक, विकास बिंदल, श्रीमोहन तायल, शोभित गुप्ता और नीतीश मलिक के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई विशेष एमपी एमएलए कोर्ट सिविल जज सीनियर डिविजन मयंक जायसवाल के समक्ष हुई। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,303FansLike
5,477FollowersFollow
135,704SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय