मुजफ्फरनगर। शामली में संजय कुमार के घर में घुसकर पिस्तौल की नोक पर 6 लाख रुपये व सोने चांदी के जेवर लूट के मामले में आरोपी इमरान उर्फ इकराम को कोर्ट ने दस वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इस मामले की सुनवाई ए0 डी0 जे0 12,अल्का भारती की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ए0 डी0 जी0 सी0 अमित त्यागी ने पैरा वी की। अभियोजन के अनुसार चार बदमाशों ने घर में घुस कर लूट की थी। जिसमें आरोपी इमरान ने अपना अपराध स्वीकर का लिया है।