मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने हत्या करने वाले 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा अर्थदण्ड भी लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार वादी नवाब अली निवासी कुतुबपुर थाना मीरापुर, मुजफ्फरनगर द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना मीरापुर पुलिस को अवगत कराया गया कि अभियुक्त मन्नू उर्फ छंगा पुत्र पप्पन तैय्यब पुत्र मन्नू उर्फ छंगा पप्पू ऊर्फ महबूब पुत्र दिल्लो, सरताज पुत्र दिल्लो निवासी कुतुबपुर थाना मीरापुर द्वारा पुरानी रंजिश के चलते उनकी पत्नी फरजाना पर जाने से मारने की नीयत से हमला किया जिनकी दौराने उपचार मृत्यु हो गयी।
प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मीरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 122/2023 धारा 302,34,504 भादवि पंजीकृत किया गया। थाना मीरापुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण मन्नू उर्फ छंगा, तैय्यब व पप्पू उर्फ महबूब को 28 जून 2023 तथा अभियुक्त सरताज को 29 जून 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
क्षेत्राधिकारी जानसठ यतेन्द्र सिंह नागर व थाना प्रभारी मीरापुर बबलू सिंह के नेतृत्व में थाना मीरापुर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार शर्मा एवं पैरोकार लोकेश कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एफटीसी-3, द्वारा आरोपी मन्नू उर्फ छंगा, तैय्यब व पप्पू उर्फ महबूब तथा सरताज उपरोक्त को धारा 302,34, 504 भादवि में आजीवन कारावास व 27-27 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।