मुजफ्फरनगर। गत 5 मार्च 2012 को थाना मीरापुर इलाके मे दहेज को लेकर महिला सीमा की हत्या के मामले में आरोपी पति मनोज को 12 वर्ष व सास ससुर को आठ-आठ वर्ष की सजा दी गई है।
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के पीठासीन अधिकारी कमला पति प्रजा पति की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी वीरेंद्र कुमार नगर ने 7 गवाह पेश कर पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार घटना के संबंध में पीड़िता के पिता मन्नू ने मामला दर्ज कराया और आरोप लगाया कि उसकी पुत्री को दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाह के 6 वर्ष बाद दहेज हत्या कर दी