Saturday, November 23, 2024

मुजफ्फरनगर में 23 साल पहले हुए नौबत हत्याकांड में कोर्ट ने पांच को सुनाई उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरनगर। हत्या के 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी किया गया है।

 

वादी ने थाना खतौली पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि खेत की चकरोड रास्ते को लेकर अभियुक्त चरण सिंह पुत्र गिरीलाल, विश्राम पुत्र गिरीलाल, मैनपाल पुत्र नोरंग, उमेश पुत्र मैनपाल, बिट्टू पुत्र सुरेश निवासी ग्राम पुट्ठा थाना खतौली द्वारा नौबत पुत्र कवल सिंह के साथ मारपीट की गयी, जिसकी बाद में मृत्यु हो गयी।

 

 

थाना खतौली पुलिस ने धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों चरण सिंह व विश्राम को 12 मार्च 2001 को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया, साथ ही अभियुक्त मैनपाल, उमेश व बिट्टू द्वारा 20 मार्च 2001 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । थाना खतौली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तों के विरुद्ध 20 अप्रैल 2001 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

 

अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा आरोपी चरण सिंह, विश्राम, मैनपाल, उमेश बिट्टू को धारा147, 148,149,302, 307,323, 324,452,504,506 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 37,500/- रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,466FollowersFollow
131,499SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय