सहारनपुर। न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 14 द्वारा थाना तीतरों में पंजीकृत पॉक्सो अधिनियम के अभियुक्त नीरज पुत्र विनोद सैनी निवासी गांव धानवा को दोषी पाते हुए सात साल के सश्रम कारावास और तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
शासकीय अधिवक्ता शहजाद खान ने बताया कि पीड़िता द्वारा आठ अगस्त 2018 को तीतरों कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि धानवा निवासी नीरज पुत्र विनोद सैनी और सन्नी उर्फ सुनील पुत्र चंद्रभान सैनी उसके भाई को साजिशन घर से बुलाकर ले गए थे। बाद में नीरज ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म तथा जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में माननीय न्यायालय ने नीरज को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है जबकि सुनील को दोषमुक्त कर दिया गया।