Sunday, September 29, 2024

शामली में जानलेवा हमले में तीन को दस वर्ष की सज़ा व 10-10 हज़ार रुपये के जुर्माना भी लगाया

शामली। गत 3० जुलाई 2021 को शामली जिले के थाना आदर्श मंडी के कस्बा बनत में सतेंद्र पर सिर पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी राजबीर, इमरान व आस मोहम्मद को दस वर्ष की सज़ा व दस-दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।

मामले की सुनवाई एडीजे एक कैराना शामली सुरेंदर कुमार की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से डीजीसी संचय चौहान व एडीजी सी सतेंद्र ने 7 गवाह पेश कर पैरवी की।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

अभियोजन की कहानी के अनुसार शामली के कस्बा बनत में अपना रेहडा ठीक कर रहे सतेंदर को शराब पिलाकर सिर में बोतल व गला काटकर गंभीर घायल कर दिया था। घायल लक्ष्मी चंद ने मामला दर्ज कराया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेन्द्र धीरयान ने बताया कि कस्बा बनत निवासी लक्ष्मीचंद ने थाना आदर्श मण्डी पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि 30 जुलाई 2021 को शाम करीब पांच बजे उसका पुत्र सतेंद्र रेहेड़ा ठीक कराकर आ रहा था। इसी दौरान गांव के ही राजबीर, इमरान व आस मोहम्मद ने रास्ते में स्थित भूमिया खेड़े के निकट शराब पिलाकर उसके सिर में ईंट मार दी तथा धारदार हथियार से गला काट दिया।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार के न्यायालय में विचाराधीन था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए।
बुधवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने व पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी राजबीर, इमरान व आस मोहम्मद को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।
एक अन्य मामले में कोर्ट ने मादक पदार्थ तस्करी की आरोपी महिला को दोष सिद्ध पाए जाने पर पांच वर्ष के कठोर कारावास व पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि कैराना पुलिस ने वर्ष 2017 में क्षेत्र के गांव गोगवान निवासी रुखसाना पत्नी ताहिर को मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/ त्वरित न्यायालय में विचाराधीन था।
बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी रुखसाना को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के निर्देश दिए है।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,445FollowersFollow
115,034SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय