नई दिल्ली। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने 2018 के अंकित सक्सेना मर्डर केस के तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज सुनील कुमार शर्मा ने तीनों दोषियों पर पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया।
पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में अंकित सक्सेना की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। अंकित सक्सेना के दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम संबंध थे। कोर्ट ने 23 दिसंबर, 2023 को इस हत्याकांड के तीन आरोपितों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने तीनों आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोषी करार दिया था। धारा 302 के तहत उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने अंकित सक्सेना की हत्या के मामले में लड़की के माता-पिता और उसके मामा को दोषी करार दिया था।
इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से 28 गवाहों के बयान और उनकी ओर से पेश साक्ष्यों को दर्ज किया था। 28 गवाहों में अंकित सक्सेना के पिता और शिकायतकर्ता यशपाल सक्सेना, मां कमलेश और अंकित के दो दोस्तों नितिन और अनमोल सिंह के बयान प्रमुख थे।
घटना 1 फरवरी, 2018 की है। अंकित की प्रेमिका अपने घर से निकल गई थी, जिससे बौखलाए लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की हत्या की थी। पहले तो लड़की के माता-पिता एवं दूसरे रिश्तेदारों की अंकित व उसके परिवार वालों से कहासुनी हुई। इस दौरान लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की जम कर पिटाई की। पिटाई के दौरान जब अंकित की मां उसे बचाने आई तो उसके साथ भी आरोपितों ने मारपीट की। पुलिस के मुताबिक अंकित की मां ने कहा कि उसके सामने आरोपितों ने धारदार हथियार से अंकित का गला काट दिया। अंकित की मां उसे लेकर ई-रिक्शा में अस्पताल पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अंकित पेशे से फोटोग्राफर था।