मुजफ्फरनगर। गत 9 फरवरी 2015 को थाना भौरा कलां के ग्राम सदरुदीननगर में जमीन की रंजिश को लेकर जोगेंद्र की गोली मारकर हत्या के मामले मे आरोपी लोकेन्द्र, नीशू को उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया है ।
मामले की सुनवाई एडीजे 5 शाकिर हसन की कोर्ट में हुई । अभियोजन की ओर से एडीजीसी अमित कुमार त्यागी व विशेष अधिवक्ता राजेश शर्मा ने पैरवी की ।
अभियोजन के अनुसार वादी कतार सिंह ने अपने मामा के बेटे जोगेंद्र को गोद रख लिया था। इसको लेकर उसके दामाद आरोपी रंजिश रखने लगे और उन्होंने हत्या कर दी।