मुजफ्फरनगर। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार पांच साल पहले 28 जून 2020 को वादी निवासी मौ0 रामपुरी थाना कोतवाली नगर द्वारा थाना कोतवाली नगर पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त सूरज पुत्र गोपी निवासी मलीरा थाना कोतवाली नगर द्वारा वादी की नाबालिग भतिजी को बहला फुसलाकर ले गया व उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी है।
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तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 461/2020 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त सूरज को 1 जुलाई 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध 27 जुलाई 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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थानाध्यक्ष कोतवाली नगर अक्षय शर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। लोक अभियोजक विक्रान्त राठी व लोक अभियोजक दीपक गौतम एवं पैरोकार कांस्टेबल बलराम सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय विशेष पोक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी सूरज को दोषी करार देते हुए धारा 363, 366, 376 भादवि में 20 वर्ष कारावास तथा 15,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।