Thursday, February 6, 2025

नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले को 2 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर-7 दिव्या भार्गव ने आरोपी को दो वर्ष के कारावास की सजा के साथ ही दस हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। इस मामले में एडीजीसी ठाकुर भूपेन्द्र सिंह ने जबरदस्त पैरवी की तथा न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा।

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ज्ञातव्य है कि दिनांक 06.09.2013 को जनपद शामली के थाना कांधला पुलिस ने चैकिंग के दौरान नवीन चौधरी पुत्र हाशिम चौधरी, निवासी नई बस्ती, ईदगाह रोड, कांधला, जनपद शामली को 15 किलो डोडा पोस्त (चूरा) नशीला पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने लिखापढी कर आरोपी को जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-07 दिव्या भार्गव की अदालत में हुई। इस प्रकरण में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ठाकुर भूपेन्द्र सिंह एडवोकेट ने जबरदस्त पैरवी की तथा अदालत के समक्ष अपना पक्ष बहुत ही मजबूती के साथ रखा। उन्होंने तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यंत गम्भीर प्रवृत्ति का है।

 

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अभियुक्त नवीन चौधरी के कब्जे से 15 किलोग्राम डोडा पोस्त (चूरा) बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम दंड दिये जाने की आवश्यकता है। अपर सत्र न्यायाधीश दिव्या भार्गव ने तमाम गवाहों एवं सबूतों के आधार पर अभियुक्त नवीन चौधरी को दो वर्ष के कारावास और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अर्थदंड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा।

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