Thursday, December 19, 2024

मुज़फ्फरनगर में श्री साईं हॉस्पिटल, एसआर नर्सिंग होम समेत कई का किया औचक निरीक्षण

मुजफ्फरनगर। प्रदेश में वर्तमान में बढ़ते तापमान के कारण संभावित अग्नि दुर्घटनाओं के दृष्टिगत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ महावीर सिंह फौजदार के द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह के आदेशानुसार जनपद के समस्त अस्पताल ,नर्सिंग होम विशेषकर बच्चों के अस्पताल आदि में फायर ऑडिट, इवैक्युएशन ड्रिल व अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के संबंध में विशेष चेकिंग अभियान आरंभ किया गया है।

उन्होंने बताया कि आज उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अशोक कुमार, स्टेनो दीपक कुमार एवं अन्य टीम के द्वारा सर्कुलर रोड स्थित डॉ गिरीश कुमार के श्री साईं हॉस्पिटल तथा अंसारी रोड स्थित डॉ. रविंद्र जैन के एस०आर० हॉस्पिटल,सदर बाजार स्थित डॉ हेमंत कुमार के आशीर्वाद नर्सिंग होम  में निरीक्षण किया गया जहां पर टीम के द्वारा फायर ऑडिट, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर औचक निरीक्षण किया गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने बताया कि जनपद के समस्त अस्पतालों नर्सिंग होम विशेषकर बच्चों के अस्पतालों आदि में फायर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एवं इवैक्युएशन ड्रिल आदि के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए

हैं। उन्होंने समस्त अस्पतालों को निर्देशित किया कि फायर रिस्क के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें तथा स्थल की क्षमता से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के दृष्टिगत विद्युत उपकरणों/तारों का इलेक्ट्रिकल ऑडिट कराकर विद्युत लोड के अनुसार उपकरण व तारों को अधिष्ठापित कराया जाए।

मुख़्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जनपद के समस्त नर्सिंग होम व अस्पतालों के साथ ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय को निर्देशित किया गया है कि अपने अस्पतालों में समस्त आवश्यक  फायर ऑडिट, इवैक्युएशन ड्रिल व अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का भली भांति प्रकार से निरीक्षण कर लें तथा अगर किसी भी स्तर पर कोई भी मामूली सी भी कमी हो तो उसे सही कराकर समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाए तथा 3 दिन के कार्य दिवस के अंदर जनपद के समस्त चिकित्सालय व नर्सिंग होम अपना प्रमाण पत्र/शपथ पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि जिन अस्पताल व नर्सिंग होम के द्वारा प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा नहीं कराया जाएगा उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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