गाजियाबाद। जिले के वसुंधरा सेक्टर-3 स्थित गार्डेनिया ग्लैमर सोसायटी में अवैध रजिस्ट्री कराने का मामला थम नहीं रहा है। आवास विकास परिषद की तरफ से सदर तहसील में इस संबंध में शिकायत के बाद अब जिला प्रशासन ने बिल्डर को नोटिस जारी कर आविप का बकाया राशि देने और मामला निपटाने को कहा है। इतना ही नहीं उप निबंधक ने रजिस्ट्री पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बाद भी रजिस्ट्री का खेल जारी है।
उप निबंधक सदर चतुर्थ की ओर से बिल्डर को नोटिस जारी कर रजिस्ट्री करने से पूर्व आवास विकास परिषद कार्यालय के संपत्ति विभाग में जाकर अपना बकाया राशि जमा करने और अन्य मामलों को निपटाने के लिए निर्देश दिए है। वहीं, इस मामले में संपत्ति विभाग के अधिकारी आनंद कुमार गौतम का कहना है कि बिल्डर अवैध तौर पर रजिस्ट्री कर रहा है जबकि अभी तक उसे आवास विकास परिषद से एनओसी नहीं मिल सकी है।
इस संबंध में उन्होंने जिला प्रशासन को अवगत कराया था जिसके बाद प्रशासन की ओर से बिल्डर को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन की ओर से नोटिस जारी होने के बाद माना जा रहा है कि बिल्डर की मनमानी रूकेगी।