Tuesday, May 20, 2025

कुणाल कामरा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में तीन मामले दर्ज, 31 मार्च को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश

मुंबई। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। इन तीनों मामलों में महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से जीरो एफआईआर के तहत शिकायतें मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई हैं। यह एफआईआर बुलढाना, नाशिक और ठाणे जिलों से दर्ज की गई थीं और अब इनकी जांच मुंबई के खार पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है।

 

मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेस वे को वाराणसी तक बढ़ाया जाएगा : योगी

 

मुंबई पुलिस के अनुसार इन मामलों में कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। खार पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है, और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में कुणाल कामरा को दो बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वो पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं हुए हैं। पुलिस ने उन्हें 31 मार्च तक पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है। बता दें कि कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी थी।

 

 

अदालत ने कमीडियन को शर्तों के साथ 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी। कुणाल कामरा ने तमिलनाडु में अपने निवास का हवाला देते हुए अंतर-राज्यीय जमानत मांगी थी। इससे पहले कामरा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया था कि वह फरवरी 2021 से तमिलनाडु से मुंबई चले गए। हालांकि, वह तमिलनाडु के निवासी हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुंबई में किए हालिया प्रदर्शन के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं और मामले को लेकर उन्हें चिंता है कि मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। गुरुवार को कुणाल कामरा के खिलाफ गैर-संज्ञेय अपराध का केस दर्ज किया गया है।

 

 

मुज़फ्फरनगर में एमडीए ने चलाया बुलडोजर, 23 बीघा ज़मीन पर कट रही कॉलोनी की ध्वस्त

 

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत में दावा किया गया कि कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर व्यंग्य करते हुए एक पैरोडी गीत गाया था। युवा सेना के सदस्य रूपेश मिश्रा ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया। पुलिस ने पहले ही कामरा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई पुलिस ने कामरा को दो समन भेजे हैं, लेकिन वह अब तक अपना बयान देने के लिए पेश नहीं हुए हैं।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

87,026FansLike
5,553FollowersFollow
153,919SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय