प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपित झांसी के मोनू शर्मा उर्फ मोनू पंडित की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
कोर्ट ने कहा कि अन्य दो सह अभियुक्तों रजनीश रंजन व मोनू कुमार को पहले ही जमानत मिल चुकी है। याची ने चार आपराधिक केसों का खुलासा किया है जिसमें वह पहले से जमानत पर हैं। याची के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। वह 5 अप्रैल 2024 से जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि केस मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, इसलिए वह जमानत पाने का हकदार है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने मोनू शर्मा की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। याची के खिलाफ नवाबाद थाना, झांसी में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 व 34 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है।