मुजफ्फरनगर। कुख्यात माफिया नफीस गैंग के शूटर नईम धोबी को गैंगस्टर के एक मुकदमे में कोर्ट ने दो वर्ष की समाज सुनाई है और पांच हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है।
गैंगस्टर कोर्ट के सहायक शासकीय अधिवक्ता ठाकुर दिनेश सिंह पुण्डीर ने बताया कि खालापार निवासी नईम पुत्र बशीर धोबी के खिलापफ गैंगस्टर कोर्ट में एक बहुत पुराना मुकदमा चल रहा था। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच कासिफ शेख के समक्ष हुई।
कोर्ट ने सभी गवाहों व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए नईम धोबी को दोषी करार दिया और गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि दोष सिद्ध नईम धोबी ने उक्त पांच हजार रूपये के जुर्माने की धनराशि अदा नहीं की, तो उसे 10 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया जायेगा। दोष सिद्ध नईम धोबी द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि वर्तमान सजा में समायोजित की जायेगी।