मुंबई। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मेडिकल आधार पर चार हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है ताकि वह अपने कैंसर का इलाज करवा सकें। नरेश गोयल कैंसर से पीड़ित हैं, और उनकी पत्नी अनीता गोयल भी कैंसर से जूझ रही थीं, जिनका इस साल मई में मुंबई में निधन हो गया।
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इससे पहले मई में भी नरेश गोयल को कोर्ट ने मेडिकल आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन इलाज के बाद उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा था। बीते दिनों इलाज के लिए फिर से उन्होंने कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे सोमवार को मंजूरी मिल गई।
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नरेश गोयल को 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने जेट एयरवेज के फंड का दुरुपयोग किया और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से विदेशों में अवैध संपत्ति अर्जित की। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था।