शामली। जिला समाज कल्याण अधिकारी रीतू रस्तोगी ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के समाज कल्याण अनुभाग-3 के उप सचिव द्वारा 21 नवंबर 2024 को वित्तीय वर्ष/शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के पूर्वदशम (कक्षा 9-10) छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना में संशोधित समय-सारणी जारी की गई है। इसके तहत, छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया में निम्नलिखित समय-सीमा निर्धारित की गई है:
- मास्टर डाटाबेस में विद्यालयों का सम्मिलित होना: 31 दिसम्बर 2024 तक।
- छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन (Scholarship.up.gov.in पर): 13 जनवरी 2025 तक।
- छात्रों द्वारा हार्ड कापी वांछित दस्तावेजों सहित विद्यालय में जमा करना: 17 जनवरी 2025 तक।
- विद्यालयों द्वारा आवदेन पत्रों की आनलाइन सत्यापन एवं अग्रसारण: 20 जनवरी 2025 तक।
- जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा छात्रों का सत्यापन: 21 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक।
- संदेहास्पद डाटा विद्यालय और छात्रों के लॉगिन पर प्रदर्शित होने के बाद छात्रों द्वारा सही किया जाना: 29 जनवरी से 03 फरवरी 2025 तक।
- छात्रों द्वारा संशोधित डाटा के साथ हार्ड कापी एवं वांछित प्रमाण पत्र विद्यालय में जमा करना: 05 फरवरी 2025 तक।
- संस्था द्वारा छात्र के संशोधित डाटा को प्रमाण पत्रों से मिलाकर आनलाइन सत्यापित/अग्रसारित करना: 07 फरवरी 2025 तक। इसके साथ ही, सभी छात्रों को अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करने और NPCI (National Payment Corporation of India) के मैपर पर मैप करने की सलाह दी गई है, ताकि छात्रवृत्ति का वितरण सही तरीके से हो सके।