Sunday, November 24, 2024

शामली: वायु प्रदूषण के कारण शिक्षा कार्य में रोक के आदेशों में संशोधन

शामली। जनपद में वायु प्रदूषण के कारण शिक्षा कार्य में रोक के आदेशों में संशोधन किया गया है। पहले 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) के तहत लागू किए गए GRAP 4 के कारण कक्षा 1 से 12 तक सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए थे, ताकि छात्रों को वायु प्रदूषण से सुरक्षा मिल सके। लेकिन 20 नवंबर को जारी किए गए एक पत्र के माध्यम से इस फैसले में बदलाव करते हुए पुनः शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है।

एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, और इस संदर्भ में संबंधित क्षेत्रों के जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्तर पर स्थिति का मूल्यांकन करें और आवश्यकतानुसार निर्णय लें।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 21 नवंबर को जारी किए गए आदेश के अनुसार, एनसीआर क्षेत्र के जनपदों में स्थिति की समीक्षा की गई और इसे ध्यान में रखते हुए जनपद शामली के शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है।

यह आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है कि छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोपरि रहे, और शेष निर्देशों का पालन करते हुए जनपद शामली में शिक्षण कार्य जल्द से जल्द फिर से शुरू हो सके। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस संबंध में तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करें और कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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